New Delhi: इस्लामिक स्टेट की विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप, NIA कोर्ट ने पुणे की महिला समेत 5 को सुनाई सजा

New Delhi: इस्लामिक स्टेट की विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप, NIA कोर्ट ने पुणे की महिला समेत 5 को सुनाई सजा

नई दिल्ली की एक विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को प्रतिबंधित इस्लामिक स्टेट-खोरासन प्रांत (आईएसकेपी) समूह की आतंकी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में पुणे की महिला सादिया अनवर शेख सहित पांच लोगों को दोषी ठहराया। सादिया अपने कथित आईएस संबंधों को लेकर 2015 से ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों के रडार पर है।

एनआईए ने 12 जुलाई, 2020 को आतंकी मामले में सादिया को एक अन्य पुणे निवासी नबील सिद्दीकी खत्री के साथ गिरफ्तार किया था। एनआईए के अनुसार, सादिया और नबील के कश्मीरी जोड़े जहानजैब सामी वानी और उनकी पत्नी हिना बशीर बेघ के साथ संबंध पाए गए थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 8 मार्च, 2020 को प्रतिबंधित आईएसकेपी से संबद्धता के लिए गिरफ्तार किया था। एनआईए ने 20 मार्च, 2020 को वानी और बेघ के खिलाफ फिर से मामला दर्ज किया।

एनआईए द्वारा गिरफ्तारी के दौरान, सादिया 20 वर्षीय विश्रांतवाड़ी की निवासी थी और बारामती के एक कॉलेज में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कोर्स की दूसरे वर्ष की छात्रा थी। उस समय, खत्री 28 वर्ष की थीं और कोंढवा में रहती थीं, जहाँ उन्होंने जिम प्रशिक्षक के रूप में काम किया था। जांच के दौरान, अब्दुल्ला बासिथ, जिसे एक अन्य आईएसआईएस आतंकी अपराध में गिरफ्तार किया गया था, को भी आईएसकेपी मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था क्योंकि उसे वानी और बेघ के साथ जुड़ा हुआ पाया गया था। इसके बाद एनआईए ने अगस्त 2020 में अब्दुर रहमान उर्फ ​​डॉ. ब्रेव को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए के मुताबिक, अब्दुर रहमान के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

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